जयपुर। राजस्थान में जयपुर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या एक) जयपुर महानगर-प्रथम ने डेढ़ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को गुरुवार को मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश मीना अवस्थी ने 45 वर्षीय अभियुक्त को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अभियुक्त पीड़िता का सगा फूफा है।
न्यायालय ने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने रिश्ते की गरिमा एवं विश्वास को तार-तार करते हुए पैशाचिक कार्य किया है। अभियुक्त समाज के लिए खतरा है एवं अब सुधरने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त दूषित मानसिक एवं अत्यंत काम-लोलुप प्रवृत्ति का है।
मामले के अनुसार पांच फरवरी 2025 काे ट्रांस्पोर्ट नगर थाना क्षेत्र में अभियुक्त पीड़िता को खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया।