हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने अभियुक्त कालूराम उर्फ कालिया को उसकी पत्नी सुनीता की हत्या का दोषी करार देते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार जुलाई 2020 में कालूराम ने शराब के नशे में अपनी पत्नी सुनीता के सिर पर ईंट मारी जिससे उसकी मौत हो गयी।