राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में चारीदीवारी क्षेत्र में छह अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के दिए आदेश

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में निर्मित करीब छह अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने एक जनहित याचिका पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को अवैध निर्माणों पर आंखें मूंद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये इमारतें शहर और समाज के लिए खतरा हैं और वॉलसिटी (चारदीवारी वाला शहर) की ऐतिहासिक विरासत को भी नुकसान पहुंचा रही हैं।


न्यायालय ने हवामहल जोन में बनी अवैध इमारतों को दो महीने में ध्वस्त किये जाने तथा इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश किए जाने के निर्देश दिए है।
न्यायालय ने कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद भवन मालिकों ने निर्माण जारी रखा, इसलिए नगर निगम इन संपत्तियों को स्थायी रूप से सील करने के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई करे।