कोलायत। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 10 सितम्बर को जारी आदेश (पत्रांक 18870) के खिलाफ अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार ने आपत्ति दर्ज कराई है।
प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल मार्मा, तहसील अध्यक्ष भंवर उपाध्याय, तहसील सचिव जयप्रकाश रामावत, तहसील प्रभारी राजेंद्र पालीवाल सहित पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि गैर सरकारी विद्यालयों में टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही शिक्षा विभागीय नियमावली में स्पष्ट है और वर्षों से उसी के अनुसार चल रही है।
संगठन का कहना है कि आरटीई कानून, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नियमावली और पूर्व में जारी आदेशों में भी टीसी प्रक्रिया की पालना अनिवार्य बताई गई है। बिना प्रक्रिया पूरी किए टीसी जारी करने पर तो प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई तक का प्रावधान है। ऐसे में विभाग का नया आदेश विरोधाभासी है।
संगठन ने यह भी तर्क दिया कि किसी भी गैर सरकारी विद्यालय का संचालन प्रबंधन समिति करती है और उसके अधीन ही समस्त कार्मिक कार्य करते हैं। इसलिए समिति की अनुमति के बिना ऐसा आदेश लागू करना संविधान और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
पदाधिकारियों ने मांग की कि विभाग आदेश पर पुनर्विचार कर गैर सरकारी विद्यालयों की स्वायत्तता और नियमावली का सम्मान करे। अंत सभी शाला संचालको ने अतरिक्त शिक्षा अधिकारी कैलाश बड़ गुजर को ज्ञापन सौपा।